Sunday, August 3, 2025
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Delhi Old Vehicle Ban: दिल्ली में पुराने वाहनों पर चला प्रशासन का डंडा, ईंधन नहीं मिलेगा तय सीमा पार गाड़ियों को, 16 जब्त

Delhi Old Vehicle Ban: दिल्ली में पुराने वाहनों पर चला प्रशासन का डंडा, ईंधन नहीं मिलेगा तय सीमा पार गाड़ियों को, 16 जब्त

राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण पर लगाम कसने की दिशा में प्रशासन ने एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। अब 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल और 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों को दिल्ली में ईंधन नहीं मिलेगा। इस अभियान की शुरुआत 1 जुलाई 2025 से हो चुकी है और इसके पहले ही दिन 16 पुरानी गाड़ियों को जब्त किया गया है। इस सख्त कदम का असर राजधानी की सड़कों पर दौड़ रही लगभग 62 लाख गाड़ियों पर पड़ सकता है।

दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि अब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले पुराने वाहनों को सड़कों पर जगह नहीं दी जाएगी। इस नियम को लागू कराने के लिए पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए गए हैं, जो पुराने वाहनों की पहचान कर उन्हें ईंधन देने से रोकेंगे। जिन गाड़ियों की उम्र सीमा पूरी हो चुकी है, उन पर न केवल ईंधन रोक दिया जाएगा, बल्कि उनका चालान भी काटा जाएगा और ज़रूरत पड़ी तो जब्त भी किया जाएगा।

दिल्ली के सभी ईंधन स्टेशनों पर विशेष बैनर लगाए गए हैं, जिन पर साफ लिखा है कि 1 जुलाई 2025 से तय सीमा पार कर चुके पेट्रोल और डीजल वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

नई व्यवस्था के तहत 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 साल से पुराने डीजल वाहनों के लिए ईंधन पर पाबंदी लगाई गई है। यदि कोई वाहन इन नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसे भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। चार पहिया वाहनों पर 10,000 रुपये और दोपहिया वाहनों पर 5,000 रुपये का चालान काटा जाएगा।

स्पेशल ट्रैफिक कमिश्नर अजय चौधरी ने बताया कि यह कदम सुप्रीम कोर्ट और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों के बाद उठाया गया है। उन्होंने कहा कि नियम के पालन को सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, एमसीडी और परिवहन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी सभी ईंधन स्टेशनों पर तैनात किए गए हैं।

दिल्ली परिवहन विभाग के अनुसार, वर्तमान में लगभग 62 लाख ऐसे वाहन हैं जिनकी वैध उम्र पूरी हो चुकी है। इनमें 41 लाख दोपहिया और 18 लाख चार पहिया वाहन शामिल हैं। ये आंकड़े केवल दिल्ली के हैं, जबकि अगर पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) को शामिल किया जाए, तो यह संख्या और भी अधिक हो सकती है।

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