Delhi NCR Diwali: दिल्ली-NCR में दिवाली पर ग्रीन पटाखों की अनुमति पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में दीपावली के अवसर पर ग्रीन पटाखे जलाने के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने विभिन्न हितधारकों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने संकेत दिया कि दिवाली पर दो दिनों के लिए ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी जा सकती है, ताकि त्योहार का उत्साह बना रहे और पर्यावरण को न्यूनतम नुकसान हो।
वकील जे. साई दीपक ने कोर्ट से अनुरोध किया कि दिवाली के दिन सुबह के कुछ घंटे भी पटाखे जलाने के लिए निर्धारित किए जाएं ताकि लोग अपनी परंपराओं का पालन कर सकें।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि दिल्ली-एनसीआर में सभी समुदायों के लोग निवास करते हैं और उनके उत्सव सुबह और शाम दोनों समय आयोजित होते हैं, इसलिए दोनों समय ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि समयसीमा निर्धारित करने के बजाय केवल विशेष अवसरों जैसे दीपावली, क्रिसमस और गुरुपरब पर ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी जाए, ताकि बच्चों और परिवारों को त्योहार मनाने का अवसर मिल सके। सुनवाई के दौरान सीजेआई बीआर गवई ने 2018 की स्थिति और वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के बीच अंतर पर सवाल उठाया और पूछा कि क्या परिस्थितियों में बदलाव आया है और क्या पिछला फैसला वर्तमान परिस्थितियों में लागू हो सकता है। कोर्ट ने सभी पहलुओं पर विचार करते हुए अपना अंतिम निर्णय सुरक्षित रखा है।



