MCD Property Tax: दिल्लीवासियों को संपत्ति कर में बड़ी राहत, 10% छूट की अवधि 31 अगस्त 2025 तक बढ़ी
राजधानी दिल्ली के नागरिकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। दिल्ली नगर निगम (MCD) ने संपत्ति कर पर दी जा रही 10 प्रतिशत की छूट की अंतिम तिथि को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब यह छूट 31 अगस्त 2025 तक लागू रहेगी, जिससे हजारों करदाता इस राहत का लाभ उठा सकेंगे।
दिल्ली के महापौर सरदार राजा इक़बाल सिंह ने इस निर्णय की घोषणा करते हुए बताया कि यह कदम करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, टैक्स आधार को बढ़ाने और नगर निगम के राजस्व में वृद्धि के उद्देश्य से लिया गया है। उन्होंने कहा कि नगर निगम चाहता है कि अधिक से अधिक लोग समय पर संपत्ति कर का भुगतान करें और इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु यह छूट योजना बढ़ाई गई है।
शाहदरा साउथ जोन के चेयरमैन राम किशोर शर्मा ने बताया कि नागरिकों द्वारा योजना में बढ़-चढ़कर भागीदारी की जा रही है और जिस प्रकार से करदाता संपत्ति कर जमा कर रहे हैं, वह बेहद उत्साहजनक है। उन्होंने कहा, “दिल्ली के लोगों ने यह दिखा दिया है कि अगर उन्हें सुविधाजनक और पारदर्शी विकल्प दिए जाएं, तो वे नियमों का पालन करने को तैयार हैं।”
पहले यह छूट योजना केवल 31 जुलाई 2025 तक ही मान्य थी, लेकिन अब इसे 31 अगस्त 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस फैसले से उन लोगों को राहत मिलेगी जो किन्हीं कारणों से तय समय में टैक्स नहीं भर पाए थे। अब वे एक और महीने तक संपत्ति कर भर कर 10 प्रतिशत छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
यह छूट वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए देय संपत्ति कर पर लागू होगी। निगम अधिकारियों का कहना है कि छूट योजना न केवल करदाताओं के लिए लाभकारी है, बल्कि इससे निगम को राजस्व संग्रहण में भी मदद मिल रही है, जिससे शहरी विकास कार्यों में तेजी लाई जा सकेगी।