Old Vehicles Ban In Delhi: दिल्ली में 1 जुलाई से पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, एआई कैमरे करेंगे निगरानी
दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई 2025 से एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेने जा रही है। इस निर्णय के तहत अब दिल्ली के सभी पेट्रोल और डीजल पंपों पर 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। यह कदम दिल्ली की जहरीली हवा को साफ करने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसे प्रभावी बनाने के लिए सभी पेट्रोल पंपों पर अत्याधुनिक एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित कैमरे लगाए गए हैं, जिन्हें सीधे परिवहन विभाग के डेटाबेस से जोड़ा गया है। ये कैमरे वाहनों की नंबर प्लेट स्कैन कर उनकी उम्र की पुष्टि करेंगे।
विवेक विहार क्षेत्र के पेट्रोल पंप मैनेजर संजय डेढ़ा ने बताया कि सरकार द्वारा लगाए गए नंबर प्लेट रीडर कैमरे पूरी तरह सक्रिय हैं और जैसे ही कोई ओवरएज वाहन ईंधन भरवाने के लिए आता है, कैमरे उसकी नंबर प्लेट को पढ़ते हैं। अगर वाहन की उम्र तय सीमा से अधिक होती है, तो पंप पर लगे स्पीकर पर अलार्म बजता है और स्पष्ट रूप से उस वाहन का नंबर पढ़कर यह घोषणा की जाती है कि वाहन एक्सपायर हो चुका है। ऐसे में उसे ईंधन नहीं दिया जाता।
उन्होंने आगे कहा कि अगर किसी कारणवश मशीन या तकनीक में गड़बड़ी आ जाती है, तो पंप कर्मी वाहन की हालत और मॉडल देखकर भी पहचान सकते हैं कि गाड़ी काफी पुरानी है या नहीं। संजय डेढ़ा ने कहा कि इस नियम के लागू होने से पंप कर्मचारियों की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। लेकिन राजधानी की हवा को साफ रखने के लिए यह आवश्यक कदम है।