Sunday, March 29, 2026
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Delhi BJP Press Statement: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और अन्य मामलों की सुनवाई को स्वीकारा, दिल्ली भाजपा ने स्वागत किया

Delhi BJP Press Statement: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और अन्य मामलों की सुनवाई को स्वीकारा, दिल्ली भाजपा ने स्वागत किया

नई दिल्ली, 9 मार्च 2026 – दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र सचदेवा ने आज पत्रकार सम्मेलन में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निचली सी.बी.आई. अदालत के शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित अन्य अभियुक्तों को बरी किए जाने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई स्वीकार किए जाने का स्वागत किया।

पत्रकार सम्मेलन का संचालन मीडिया प्रमुख श्री प्रवीण शंकर कपूर ने किया। श्री सचदेवा ने कहा कि झूठ और भ्रम का जीवन छोटा होता है, न्यायिक प्रक्रिया थोड़ी लंबी जरूर होती है, लेकिन अंततः सत्य की ही जीत होती है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा शराब घोटाला किया गया था और यह अब दिल्ली उच्च न्यायालय में तय होगा।

उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली भाजपा निचली सी.बी.आई. अदालत का पूरा सम्मान करती है, लेकिन जिस तरह उच्च न्यायालय ने सी.बी.आई. अदालत की अधिकारियों के विरुद्ध की गई टिप्पणियों पर रोक लगाई है, वह निचली अदालत के फैसले पर प्रश्नचिन्ह लगाता है।

वीरेन्द्र सचदेवा ने बताया कि वरिष्ठ वकीलों ने निचली अदालत के फैसले में कई कमियां पाईं हैं। उदाहरण के तौर पर जस्टिस रंजन गोगोई कमेटी की रिपोर्ट को दिल्ली सरकार द्वारा नज़रअंदाज करना, अभियुक्त जाकिर खान द्वारा फर्जी ईमेल से जन-ओपिनियन बनाने का प्रयास, गोवा चुनाव में हवाला भुगतान के लिए इस्तेमाल किए गए दस रुपये के नोट का अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के फोन में मिलना आदि सामने आए हैं।

उन्होंने कहा कि इसी तरह ई.डी. द्वारा चलाए जा रहे न्यायिक मामलों को चलते रहने की अनुमति देकर दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत किया है। श्री सचदेवा ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल का निचली अदालत से बरी होना कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने याद दिलाया कि पूर्व में कई घोटालेबाज नेता जैसे लालू प्रसाद यादव, ए. राजा, कांजीमोई आदि भी निचली अदालतों से बरी होकर क्षणिक खुशी मनाते रहे, लेकिन बाद में उन्हें बड़ी सजा हुई।

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