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Flipkart Delivery Boy Death: 10 रुपये के फटे नोट पर विवाद के बाद डिलीवरी बॉय समीर की मौत, मारपीट के आरोपी गिरफ्तार

Flipkart Delivery Boy Death: 10 रुपये के फटे नोट पर विवाद के बाद डिलीवरी बॉय समीर की मौत, मारपीट के आरोपी गिरफ्तार

पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में महज 10 रुपये के फटे नोट को लेकर ग्राहक और ऑनलाइन डिलीवरी एजेंट के बीच हुआ विवाद एक दर्दनाक त्रासदी में तब्दील हो गया। ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट में डिलीवरी बॉय के रूप में काम करने वाले 20 वर्षीय समीर की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। इस संवेदनशील मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए कल्याणपुरी थाना पुलिस ने मारपीट के नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों का आरोप है कि पार्सल देने के दौरान 10 रुपये के फटे नोट को बदलने को लेकर ग्राहक ने समीर के साथ अभद्र व्यवहार किया और अपने साथियों के साथ मिलकर उसे सरेआम बुरी तरह पीटा, जिससे क्षुब्ध और अपमानित होकर समीर ने कीटनाशक गटक लिया था।

घटना के अनुसार, समीर कल्याणपुरी क्षेत्र में ऑर्डर डिलीवर करने गया था, जहां कैश-ऑन-डिलीवरी के भुगतान के दौरान फटे नोट को लेकर कहासुनी शुरू हो गई थी। परिजनों का कहना है कि विवाद बढ़ने पर ग्राहक और उसके परिचितों ने समीर को लात-घूंसों से पीटा और जान से मारने की धमकी दी। इस घटना के बाद समीर की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी तो परिजन उसे आनन-फानन में खिचड़ीपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री (एलबीएस) अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे तत्काल आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा। डॉक्टरों के भरसक प्रयासों के बावजूद उसने दम तोड़ दिया। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अखिलेश कुमार ने पुष्टि की कि समीर को अचेत अवस्था में अस्पताल लाया गया था और जहर के लक्षणों के चलते उसका गहन उपचार किया जा रहा था।

समीर की मौत की खबर मिलते ही स्थानीय लोगों और डिलीवरी कर्मचारियों में गहरा आक्रोश फैल गया। पीड़ित परिवार ने मामले में निष्पक्ष जांच और डॉक्टरों के विशेष मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने की लिखित मांग की, जिसे अस्पताल प्रशासन और पुलिस ने स्वीकार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दर्ज शिकायत और प्राथमिक जांच के आधार पर मारपीट में शामिल आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस विसरा रिपोर्ट, मेडिकल बोर्ड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटनास्थल के चश्मदीदों के बयानों के आधार पर मामले में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने में जुटी है।

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