Delhi Stray Dogs: दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मेयर ने किया स्वागत
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ती आवारा कुत्तों की समस्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने सभी सिविक एजेंसियों को निर्देश दिया है कि आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाकर उन्हें वहां रखा जाए, ताकि आम जनता और कुत्तों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। यह फैसला लंबे समय से उठ रहे इस मुद्दे के समाधान के रूप में देखा जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने खुलकर स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर दिया है, जिसे निगम पूरी गंभीरता से लागू करेगा। मेयर ने आश्वासन दिया कि दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में आधुनिक सुविधाओं से युक्त शेल्टर होम बनाए जाएंगे, जहां कुत्तों के रहने और खाने की पूरी व्यवस्था होगी।
मेयर ने यह भी स्पष्ट किया कि शेल्टर होम की योजना इस तरह तैयार की जाएगी जिससे पशु प्रेमियों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे और कुत्तों की देखभाल भी मानवीय तरीके से हो सके। इसमें साफ-सफाई, नियमित स्वास्थ्य जांच और भोजन की पर्याप्त व्यवस्था शामिल होगी।
स्थानीय लोगों और पशु अधिकार संगठनों का मानना है कि यह कदम न केवल सड़कों पर होने वाली कुत्तों से जुड़ी घटनाओं को कम करेगा, बल्कि कुत्तों को भी सुरक्षित वातावरण देगा। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश दिल्ली ही नहीं, बल्कि पूरे एनसीआर के लिए एक मिसाल बन सकता है, जिससे भविष्य में अन्य शहर भी प्रेरित हो सकते हैं।
Delhi Stray Dogs: दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मेयर ने किया स्वागत
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